Personal Loan Interest Rates: कई ऐसी जरूरतें होती हैं, जिनके लिए व्यक्ति को पर्सनल लोन लेना पड़ता है| पर्सनल लोन मिलना काफी आसान भी हो गया है| लोन के लिए हर किसी को कम ब्याज दरों की तलाश रहती है| कोरोना काल में भी पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं| लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पर्सनल लोन पर भी टैक्स छूट मिलती है| हालांकि, यह जानकारी लोन डिपार्टमेंट के लोग नहीं देते| आपको इस पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में पता होना चाहिए|
घर खरीदने या बनवाने पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B तहत घर खरीदने या घर बनाने के लिए पर्सनल लोन लेने पर ब्याज की रकम पर 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं| सेक्शन 24B एक होम लोन या एक पर्सनल लोन में कोई फर्क नहीं करता है और इंटरेस् पर अधिकतम 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है|
संपत्ति खरीदने पर मिलती है टैक्स छूट
बिजनेस या प्रॉपर्टी के अलावा कोई संपत्ति खरीदने के लिए लिए गए पर्सनल लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स के बोझ को कम करने के लिए खर्च के रूप में क्लेम किया जा सकता है| इससे आपका कैपिटल गेन्स कम होगा और आपकी टैक्स देनदारी कम कम हो जाएगी|
ऐसेट्स खरीदने पर भी टैक्स छूट
पर्सनल लोन से ज्वैलरी खरीदने या फिर शेयर में निवेश करते हैं तो इस पर भी टैक्स छूट मिलती है| हालांकि, यह छूट उस साल नहीं ली जा सकती है जिस साल ब्याज चुकाया गया हो| टैक्स बेनेफिट उस साल मिलेगा, जब आप उस एसेट को बेचेंगे|
टैक्स छूट के लिए देने होंगे डॉक्युमेंट्स
पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको कई डॉक्युमेंट्स देने होंगे| इनमें खर्च का वाउचर, बैंक सर्टिफिकेट, सैंक्शन लेटर और ऑडिटर लेटर जैसे डॉक्युमेंट्स शामिल हैं|
पर्सनल लोन को नहीं माना जाता इनकम
पर्सनल लोन पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि लोन की रकम को इनकम नहीं माना जाता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपने लोन किसी लीगल सोर्स जैसे बैंक या NBFC से लिया हो|